मध्यप्रदेश में 7 महीने से चल रहे कोरोना ने फिर एक बार रफ़्तार पकड़ ली है l बीते कुछ दिनों में राज्य के भोपाल, इंदौर , ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते दिखाई दे रहे है l कोरोना की स्तिथि से चितिंत होकर प्रदेश में कोरोना के संबंध में आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स से समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जिसमे कोरोना की वर्त्तमान स्तिथि और उससे निज़ात पाने के तरीकों पर बात हुई l श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जायेगा परन्तु नियमों का पालन सख्ती से हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा l किसी भी तरीके कि लापरवाही होने पर सख़्त सज़ा भी दी जाएगी l मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमाण्ड सेंटर सक्रिय रहें तथा आइसोलेशन के रोगियों की सही देखरेख भी सुनिश्चित की जाए lबैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे । बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल, सचिव मुख्यमंत्री श्री एम.सेलवेन्द्रन, संचालक जनसंपर्क श्री आशुतोष प्रताप सिंह उपस्थित थे।

इन बातों का रखें ध्यान :-
लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी किया जाए और परिवारों के स्तर पर यह प्रयास हों कि बुजुर्ग लोग घरों से अधिक बाहर न निकलें।
विवाह समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां सीमित संख्या की भागीदारी में हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन नगरों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आएंगे वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में एहतियात बढ़ाई जा सकती है।
आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी नहीं रोका जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा एक से आठ की कक्षाएं आगामी आदेश तक नहीं लगेंगी। महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। कक्षा नौ से बारह के विद्यार्थी एवं कॉलेज के विद्यार्थी विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिये स्कूल/कॉलेज आकर शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे।
श्रमिकों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी
अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।
फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेसेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जायेगा।
जरूरी है मास्क का उपयोग, इसमें ढिलाई बरती तो लगेगा जुर्माना
श्री शिवराज सिंह चौहान